
15 दिनों के भीतर ब्याज सहित 2.83 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश
नई दिल्ली । सेबी ने पिछले साल 7 लोगों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और इसका भुगतान नहीं करने पर अब डिमांड नोटिस भेजा है। शेयर बाजार से संबंधित कार्यक्रम पेश करने वाले प्रदीप बैजनाथ पांड्या और सात अन्य को पिछले साल जून में धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 2.83 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है। पांड्या के अलावा तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था। सेबी ने इन इकाइयों को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सेबी ने पिछले साल जून में पांड्या और सात अन्य संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।
