
भोपाल । साल 2015 में झांसी के सिपरी बाजार के रहने वाले नवीन शर्मा और पूजा शर्मा द्वारा भोपाल के बैरागढ़ थाना इलाके में आरडी और एफडी के नाम पर पैसे जमा करवाकर ठगी किये जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी नवीन शर्मा, पूजा शर्मा और नितिन जैन को दोषी करार देते हुए भोपाल जिला न्यायालय ने 5-5 साल की सजा के साथ ही तीनों के ऊपर कुल 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की सजा सुराई है। आरोपियों ने 69 लोगों के साथ 33 लाख 9 हजार 30 रुपए की ठगी की थी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील मालवीय ने पैरवी की है। जानकारी के अनुसार नवीन शर्मा और पूजा शर्मा ने क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड सोसायटी बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिये लालच दिया की यदि वह उनकी सोसायटी में रकम जमा करते है, तो उन्हें अधिक ब्याज मिलेगा और कम समय में ही उनका सारा पैसा दोगुना कर वापस लौटा दिया जाएगा। उनके जाल में फंसकर लोगों ने अपनी रकम इंवेस्ट की लेकिन रकम वापस करने का समय आने पर आरोपियों ने ठगी कर सारी रकम हड़प ली। सूनवाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने अपने दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किया।
