
मुंबई,। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कार्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में आलोचनाओं के घेरे में आए आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया है। कैट ने कहा है कि राजस्व विभाग ने स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। ज्ञात हो कि समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग मामले में फंसाने और 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में रहते हुए 25 करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और सदस्य राजिंदर कश्यप की सदस्यता वाली कैट की मुख्य पीठ ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण निर्णय में प्रक्रियागत त्रुटियां और संभावित पूर्वाग्रह पाया। न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि सरकारी अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवा जिम्मेदारी है, लेकिन स्थानांतरण नीतियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि विभाग प्रतिवादियों पर कोई जुर्माना लगाने से बच रहा है, आरोप है कि उन्होंने समीर वानखेड़े को स्थानांतरित करते समय दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। वानखेड़े 30 मई 2022 को स्थानांतरित होने के बाद वर्तमान में चेन्नई में राजस्व विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह मुंबई में एनसीबी के डिवीजनल डायरेक्टर थे।
