बस्ती, एसीजेएम द्वितीय अर्पिता यादव की अदालत ने न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोप में थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती के विरुद्ध अवमानना का केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष को छह फरवरी को अदालत में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करना होगा। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के मुड़हर (रेहरवा) गांव निवासी सूर्यभान यादव ने 24 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने गांव के जितेंद्र कुमार के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर कहा था कि आठ जुलाई 2023 को सायं सात बजे जितेंद्र ने गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया था। यह पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में स्थानांतरित हो गई। कोर्ट ने थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती को अपने आदेश 21 अक्तूबर 2024 के माध्यम से मामले की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। 20 नवंबर 2024 तक प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, परंतु थानाध्यक्ष पुरानी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने आठ जनवरी 2025 को कारण बताओं नोटिस जारी किया और 27 जनवरी तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था। थानाध्यक्ष ने 27 जनवरी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने पहली फरवरी तारीख तय किया था, लेकिन पहली फरवरी को भी थानाध्यक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय की अवमानना का प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर लिया, तथा छ फरवरी तारीख तय की है। थानाध्यक्ष को इस दिन अदालत में उपस्थित होकर न्यायालय के आदेश का पालन न करने का कारण बताना होगा।